बिहार विधानसभा में मंगलवार को बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है. इस विधेयक में राज्य के नए निजी संस्थानों की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानदंडों में ढील देने का प्रस्ताव है.
पटना: बिहार विधानसभा में मंगलवार को बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है. इस विधेयक में राज्य के नए निजी संस्थानों की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानदंडों में ढील देने का प्रस्ताव है. सदन में विधेयक पेश करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज को जल्द से जल्द सुगम बनाना है. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 के पारित होने के साथ निजी विश्वविद्यालयों को अस्थायी स्थानों से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. बशर्ते वे अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों. विधेयक के अनुसार यदि वे इसे दो साल की निर्धारित अवधि के भीतर विकसित करने में असमर्थ हैं. तो उन्हें इसे पूरा करने के लिए और दो साल मिलेंगे.
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